आजमगढ़ दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाया 10 वर्ष का कठोर कारावास
दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दस साल के सश्रम कारावास तथा छह हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।
जबकि पीड़िता को बंधक बनाने के एक आरोपी को तीन माह के कारावास तथा पांच सौ रुपए जुर्माने कीसजा सुनाई। यह फैसला एससी एसटी कोर्ट के जज सतीश द्विवेदी ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक चौदह वर्षीया दलित किशोरी 6 दिसंबर 2000 को भोर में शौच के लिए बाहर निकली लेकिन घर नहीं लौटी।दूसरे दिन बहदवास हालत में पीड़िता घर वापस आई।पीड़िता ने बताया कि लोहरा गांव के तैयब तथा अफरोज पुत्र मांरूफ तथा गुफरान पुत्र मुल्तान उसे पकड़कर ले गए तथा उसके साथ जबरदस्ती दुराचार किया। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया।दौरान मुकदमा आरोपी तैयब की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता रामनाथ प्रजापति ने पीड़िता समेत कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी गुफरान को दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा छ हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि आरोपी अफरोज को पीड़िता को बंधक बनाने आरोप में तीन महीने के कारावास तथा पांच सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।