आजमगढ़ दहेज हत्या के आरोपी पति को 11 वर्ष का कठोर कारावास
दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में आरोपी पति को ग्यारह वर्ष के कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।जबकि पर्याप्त सबूतों के अभाव में आरोपी सास ससुर को दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 4 जैनेंद्र कुमार पांडेय ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार जहानागंज थाना क्षेत्र के पुनर्जी निवासी कांता चौहान की पुत्री बिंदु का विवाह तरवा थाना क्षेत्र के पर्वतपुर की निवासी सोनू चौहान पुत्र श्यामलाल चौहान के साथ 22 अप्रैल 2008 को हुई थी। शादी के बाद कम दहेज के लेकर ससुराल में बिंदु का उत्पीड़न होने लगा और इसी वजह से 28 जून 2011 को ससुराल में जहर देकर बिंदु की हत्या कर दी गई। मृतका के पिता ने पति सोनू चौहान, सास गिरजा देवी तथा ससुर श्याम नारायन चौहान के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता निर्मल शर्मा ने नौ गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति सोनू चौहान को ग्यारह वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।वही पर्याप्त सबूतों के अभाव में आरोपी सास गिरजा देवी तथा ससुर श्याम राज चौहान को दोष मुक्त कर दिया।