आजमगढ़ एचडीएफसी बैंक को देने होंगे उपभोक्ता को 6 लाख रुपए, कोर्ट का आदेश
बीमा क्लेम का भुगतान न करने पर जिला उपभोक्ता फोरम में एचडीएफसी बैंक तथा उसकी सहयोगी बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वे एक माह के भीतर परिवादिनी को छ लाख रूपये अदा करें। इस मामले में सगड़ी तहसील के रसूलपुर नंदलाल सरदहा निवासिनी अनुभावती देवी पत्नी स्वर्गीय विजय शंकर प्रसाद ने कंज्यूमर फोरम में मुकदमा दाखिल किया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि पीड़िता के पति विजय शंकर प्रसाद ने एचडीएफसी बैंक के शहाबुद्दीनपुर बिलरियागंज शाखा से 29 अक्टूबर 2016 को पांच लाख रूपये का पर्सनल लोन लिया। इस लोन की सुरक्षा के लिए बैंक की सहयोगी बीमा कंपनी से बीमा भी कराया था। विजय शंकर प्रसाद दे बीमा की किस्त भी एक ही बार में जमा कर दी जो 31 अक्टूबर 2019 तक मान्य थी। बीमारी के चलते 11 अक्टूबर 2019 को विजय शंकर प्रसाद की मृत्यु हो गई। विजय शंकर की मृत्यु के बाद बीमा कंपनी ने भुगतान करने से मना कर दिया कब पीता नहीं कंजूमर फोरम बैंक तथा बीमा कंपनी के खिलाफ मुकदमा किया।इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष भगवती प्रसाद सक्सेना, सदस्य गगन गुप्ता व प्रतिष्ठा वर्मा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बैंक और बीमा कंपनी ने क्लेम का भुगतान ना करके गलती की है। उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने आदेश दिया कि एचडीएफसी बैंक व बीमा कंपनी पीड़िता को बीमा क्लेम देने के लिए उत्तरदाई है। इसलिए बीमा कंपनी पीड़िता को छह लाख रूपये 9% ब्याज के हिसाब से तथा मुकदमे के खर्च के रूप में दस हजार रुपए अदा करें।