आजमगढ़ दहेज हत्या के आरोपी सास ससुर को अदालत ने सुनाया 8 वर्ष की कारावास
विवाह के 18 दिन बाद ही दहेज के लिए हत्या कर देने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी सास-ससुर को आठ आठ वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि आरोपी पति को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला विशेष न्यायाधीश राम नरायन ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार भोला जायसवाल निवासी इंदौरपुर घिनहापुर थाना राजेसुलतानपुर जनपद अंबेडकरनगर की पुत्री श्वेता का विवाह 3 दिसंबर 2017 को विकास जायसवाल पुत्र सुभाष निवासी जोलहापुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ के साथ हुई थी। शादी के बाद दो लाख रूपये की मांग को लेकर ससुराल में श्वेता का उत्पीड़न किया जाने।इसी के कारण 21 दिसंबर 2017 को ससुराल में श्वेता की जला कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी पति विकास जायसवाल, सुभाष जायसवाल सास गुड्डी देवी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह तथा ओम प्रकाश सिंह ने भोला जयसवाल, उषा जायसवाल सुरेश जयसवाल सर्विस राज राजकमल जायसवाल, डॉक्टर सर्वेश राज,राज कमल,नायब तहसीलदारअखिलेश कुमार, डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, उप निरीक्षक अशोक तिवारी,विवेचक क्षेत्राधिकारी सच्चिदानंद तथा रिकार्ड कीपर अनिल राय को बतौर साक्षी न्यायालय में पेश किया ।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सास गुड्डी तथा ससुर सुभाष चंद्र को आठ आठ वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक पर दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि सबूत के अभाव में आरोपी पति विकास जायसवाल को दोष मुक्त कर दिया।