महिमाठ में फायरिंग करने वाला अभियुक्तगण गिरफ्तार
गोरखपुर। खोराबार थाना क्षेत्र में फायरिंग करने वाले गिरफ्तार खोराबार थाना में मु0अ0सं0 58/23 धारा 452,504,307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट व मु0अ0सं0 59/23 धारा 323,307 भादवि से संबंधित से सम्बन्धित 03 वांछित अभियुक्तगण 1. अरविन्द कुमार पाण्डेय पुत्र रमाशंकर पाण्डेय निवासी ग्राम महीमाठ थाना खोराबार जनपद गोरखपुर 2. राजकुमार यादव पुत्र ध्रुपचन्द यादव निवासी जंगल अयोध्या प्रसाद थाना खोराबार जनपद गोरखपुर व 3. प्रदीप पाण्डेय पुत्र चन्द्रभूषण पाण्डेय निवासी एकौना थाना एकौना जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया थाना प्रभारी ने बताया कि
ग्राम महिमाठ में पैसे के लेन-देन को लेकर प्रथम पक्ष के अरविन्द कुमार पाण्डेय s/o रमाशंकर पाण्डेय निवासी ग्राम महीमाठ थाना खोराबार जिला गोरखपुर व द्वितीय पक्ष के राजकुमार यादव पुत्र ध्रुपचन्द यादव निवासी ग्राम जंगल अयोध्या प्रसाद थाना खोराबार जिला गोरखपुर व प्रदीप पाण्डेय पुत्र चन्द्र भूषण पाण्डेय निवासी ग्राम व थाना एकौना जिला देवरिया के मध्य गाली गलौज हुआ और प्रदीप पाण्डेय उपरोक्त द्वारा अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से फायर किया गया जिससे आम जनमानस में अफरा तफरी का मौहाल हो गया। अविनाश पाण्डेय उपरोक्त अपने भाई के साथ मिलकर प्रदीप पाण्डेय को लाठी डन्डा से मारे पीटे जिससे प्रदीप पाण्डेय गंभीर रुप से घायल हुआ जिसका बीआरडी मेडिकल से ईलाज कराया जा रहा है। अरविन्द पाण्डेय उपरोक्त के लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 58/23 धारा 452,504,307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट किया गया तथा राजकुमार यादव पुत्र ध्रुपचन्द यादव निवासी जंगल अयोध्या प्रसाद थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0 59/23 धारा 323,307 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसे गिरफ्तार किया गया।
दुर्गेश यादव संवाददाता: 23000 अर्थदंड के साथ तीन को आजीवन कारावास
गोरखपुर।वर्ष 1998 में थाना गोला पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण श्रीप्रकाश, दुर्गेश, अजय को आजीवन कारावास व 23-23 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया“ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में* मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तगण श्रीप्रकाश राय उर्फ धन्नड़ राय पुत्र जयराम राय दुर्गेश राय पुत्र गिरजेश राय निवासीगण सहडौली थाना गोला जनपद गोरखपुर अजय राय पुत्र स्व0 प्रेमचन्द राय निवासी ग्राम बीबीपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ को मु0अ0सं0 396/98 अन्तर्गत धारा 406,364,302,34,201 भादवि थाना गोला जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक को आजीवन कारावास व 23-23 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु डी0जी0सी0 क्रिमिनल श्री यशपाल सिंह, ए0डी0जी0सी जय नाथ यादव व विवेचक थानाध्यक्ष श्री अश्वनी तिवारी का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।*