आजमगढ़ घर में घुसकर छेड़खानी करने वाले आरोपी को 3 साल की सजा
घर में घुसकर छेड़खानी करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के जज रवीश कुमार अत्री ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार देवगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में 28 मार्च 2014 की रात आरोपी दिनेश यादव पुत्र कालिका यादव पीड़िता के घर में घुस कर उसके साथ छेड़खानी की। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी दिनेश यादव के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश मिश्रा ने पीड़िता समेत कुल चार गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दिनेश यादव को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा पच्चीस हजार रुपए जुर्माने सुनाई।