आजमगढ़ खलिहान की जमीन को आबादी के तौर पर दर्ज करने वाले लेखपाल कानूनगो और तहसीलदार के खिलाफ कोर्ट ने कार्रवाई करने का दिया आदेश
खलिहान की जमीन को आबादी के तौर पर दर्ज कराने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद तत्कालीन लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार व लाभार्थी के विरुद्ध परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। इस संबंध में मनीष पांडेय पुत्र राजनाथ पांडेय निवासी कटाई थाना मेहनगर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एफ आई आर दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। वादी की तरफ से आरोप लगाया गया कि गांव के कन्हैया प्रजापति ने तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल, कानूनगो, तत्कालीन तहसीलदार को अनुचित रूप से अपने प्रभाव में लेकर ग्राम सभा की खलिहान की जमीन को अपनी आबादी के रूप में दर्ज कर लिया यह उस पर कब्जा कर लिया।इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई करने के मामले को परिवाद के तौर पर दर्ज करने का आदेश देते हुए वादी के बयान के लिए 27 अप्रैल तिथि नियत कर दी।