आजमगढ़ दहेज हत्या के चार आरोपियों को कोर्ट ने सुनाया दस - दस साल का सश्रम कारावास
दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को दस दस साल के सश्रम कारावास तथा एक एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने शुक्रवार को सुनाया।अभियोजन कहानी के अनुसार वादी हरिश्चंद्र निवासी दूल्हपार थाना कंधरापुर की भतीजी अनीता की शादी वर्ष 2009 में रामजीत उर्फ संजय पुत्र रामाश्रय निवासी जमुआ सागर थाना बिलरियागंज से हुई थी।शादी के बाद दो लाख रुपए की मांग को लेकर ससुराल में अनीता का उत्पीड़न किया जाने लगा।अनीता के पिता लल्लन ने किसी तरह से नब्बे हजार रुपए दिए ।शेष लगभग एक लाख रूपये न देने पर19 जुलाई 2011 को ससुराल में मिट्टी का तेल अनीता की जलाकर हत्या कर दी गई।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद पति रामजीत समेत पांच आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। दौरान मुकदमा एक आरोपी निरहू की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता पीयूष प्रियदर्शी त्रिपाठी ने वादी मुकदमा हरिश्चंद्र यादव, अनिल कुमार यादव, लल्लन यादव,मणिलाल यादव ,डॉक्टर यू बी चौहान,नायब तहसीलदार आलोक कुमार, कांस्टेबल उमाशंकर यादव, क्षेत्राधिकारी देवेश कुमार,उपनिरीक्षक रामदास गोंड तथा विवेचक राम रत्नाकर को बतौर गवाह न्यायालय में पेश किया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति रामजीत उर्फ संजय, ससुर रामाश्रय, सास सितमी देवी तथा चचिया सास कमिली को दस दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।