आजमगढ़ गैंगस्टर के मुकदमे में चार आरोपियों को आठ-आठ वर्ष की सजा
गैंगस्टर के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद चार आरोपियों को आठ आठ साल की सश्रम कैद तथा पांच पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।यह फैसला गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जैनेंद्र कुमार पांडेय ने शनिवार को सुनाया।अभियोजन के अनुसार फूलपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र त्रिपाठी दो अगस्त 2013 को अपने क्षेत्र में गश्त पर थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि शादाब उर्फ सुड्डू उर्फ महताब पुत्र सुल्तान, शकील पुत्र टिलठू उर्फ शब्बीर निवासी फरिहा थाना निजामाबाद, शाह आलम उर्फ कठाऊ पुत्र मोहम्मद यूनुस निवासी छांऊं थाना गंभीरपुर सिराज पुत्र जान मोहम्मद निवासी मठिया थाना सरपतहा जिला जौनपुर एक नाजायज गैंग बनाकर क्षेत्र में संगठित अपराध कर रहे हैं। गैंग चार्ट में इन आरोपियों पर गंभीर अपराध के सात मुकदमों का जिक्र किया । अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता संजय द्विवेदी ने विवेचक इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांचआशीष मिश्रा इंस्पेक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी, प्रवीण सिंह तथा कांस्टेबल अरुण सिंह को बतौर साक्ष्य न्यायालय में परीक्षित कराया ।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शादाब उर्फ सुड्डू उर्फ महताब, शकील, सेराज तथा शाह आलम को आठ आठ वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।