आजमगढ़ चेक बाउंस होने पर आरोपी को 1 वर्ष की कारावास तथा साढ़े 4 लाख का जुर्माना
चेक बाउंस के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को एक वर्ष के कारावास तथा साढ़े 4 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 11 देवेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को सुनाया ।इस मामले में पीड़ित राजेश यादव पुत्र लालता यादव निवासी मेहनाजपुर ने अपने अधिवक्ता चंद्रदीप यति के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था ।पीड़ित राजेश ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने एक परिचित अंगद सिंह पुत्र बच्चन सिंह निवासी घूरेपुर थाना सैदपुर जिला गाजीपुर को तीन लाख रूपये उधार दिया था। जब राजेश यादव ने अपने उधार रुपए अंगद सिंह से मांगा तब अंगद सिंह ने 25 मई 2013 को तीन लाख रूपये का चेक राजेश यादव को दिया।जब राजेश यादव ने चेक कैश कराने के लिए बैंक में जमा किया तब बैंक ने राजेश को अवगत कराया कि चेक देने वाले के खाते में पर्याप्त रकम मौजूद नहीं है। तब पीड़ित राजेश यादव ने आरोपी अंगद सिंह से अनुरोध किया कि वह अपने खाते में पर्याप्त रुपए जमा कर दे,लेकिन अंगद ने राजेश की बात नही मानी।इस मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पीड़ित राजेश सिंह के आरोपों को सही पाया ।अदालत ने अंगद सिंह को चेक बाउंस के मामले में दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास तथा साढ़े चार लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।