आजमगढ़ सात वर्षीया मासूम के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
सात वर्षीया मासूम के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा साठ हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार कंधरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 9 फरवरी 2021 की दोपहर लग्भ साढ़े बारह बजे सात वर्षीया मासूम पीड़िता घर पर अकेली थी। तभी गांव का शक्तिमान पुत्र पतिराज पीड़िता को बहला-फुसलाकर साइकिल पर बैठा कर खेतों की तरफ ले गया तथा पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और चुप रहने की धमकी दी।पीड़िता के मां जब घर लौटी तो बेटी को घर पर नहीं पाया ।तभी पीड़िता रोती हुई घर पर वापस आई और अपनी आपबीती मां को बताई।इस मामले में जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी शक्तिमान के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता ,पीड़िता की माता ,डॉ रश्मि सिन्हा,विवेचक उपनिरीक्षक दिनेश कुमार सिंह तथा डॉक्टर चंद्र प्रकाश गुप्ता को बतौर साक्षी न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शक्तिमान को आजीवन कारावास तथा साठ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।