आजमगढ़ हत्या के मुकदमे में दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा
हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास तथा तीस तीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 4 जैनेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा मो यासीन पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी बैरकडीह थाना दीदारगंज का पौत्र मोहम्मद हमजा 20 सितंबर 2011 की सुबह सात बजे सरकारी हैंड पाइप से पानी पी रहा था कि पड़ोस के इरफान का पुत्र नाबालिग पुत्र मोहम्मद हमजा को मारने लगा। जिसका विरोध मोहम्मद यासीन के भतीजे शाहिद व तारिक ने किया। तब इरफान व सुफियान पुत्र इसहाक, अब्दुर्रहमान पुत्र मुस्तफा, मोहम्मद आमिर पुत्र इरफान ने लाठी-डंडा लेकर मोहम्मद शाहिद तथा मोहम्मद तारिक को दौड़ा लिया तथा घर मे घुसकर बुरी तरह से मारा पीटा। इन चोटों की वजह से वादी के भतीजे मोहम्मद यासीन के भतीजे शाहिद तथा तारिक की हॉस्पिटल में मौत हो गई।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी पांचों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसके पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई ।दौरान मुकदमा आरोपी अब्दुल रहमान तथा इरफान की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता निर्मल कुमार शर्मा ने वादी मुकदमा यासीन समेत कुल बारह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया ।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मोहम्मद आमिर तथा सुफियान को आजीवन कारावास तथा तीस तीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई।