आजमगढ़ बैंक में बंधक रखे जमीन को बेचने और खरीदने वाले दोनों पर मुकदमा दर्ज
बैंक को बंधक रखी गई जमीन दूसरे को बेच देने पर न्यायालय ने बेचने वाले तथा खरीदने वालों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में स्टेट बैंक आफ इंडिया के बरडीहा शाखा प्रबंधक ने रंजीत कुमार ने बैंक के अधिवक्ता जगदंबा पांडेय के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसके अनुसार आरोपी परशुराम दूबे पुत्र चंद्रभान निवासी खेतापुर थाना रौनापार ने 2013 में एक जमीन बंधक रखकर का बैंक से तीन लाख रूपये लोन लिया था। उक्त जमीन के बंधक रहने के दौरान आरोपी परशुराम दूबे ने उस जमीन को मंजू देवी पत्नी दिल्लू निवासी महुला, भोला पुत्र सिकंदर निवासी महुला तथा परमा देवी निवासी परासिया थाना रौनापार को बेच दिया। इस बात की जानकारी अगस्त 2022 में जब बैंक को हुई तो बैंक ने विधिक कार्रवाई करने के लिए सभी पक्ष को नोटिस दिया तथा थाने पर सूचना दी। लेकिन कोई कार्यवाही ना होने पर बैंक दे न्यायालय का सहारा लिया। उपरोक्त मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 20 पुनीत मोहन दास ने सभी आरोपियों के विरुद्ध थानाध्यक्ष रौनापार को मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया।