आजमगढ़ कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को दस दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई
कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में ने तीन आरोपियों को दस दस वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को चौदह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह रामानंद ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी अनिल सिंह पुत्र जगदीश निवासी सरफुद्दीनपुर थाना कोतवाली 16 दिसंबर 2006 को दिन में ग्यारह बजे अपने भाई प्रमोद तथा पिता जगदीश के साथ टयूबबेल की नाली की सफाई कर रहा था ।तभी पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही नगीना व शंकर यादव पुत्रगण सरफराज यादव,गोरख व नंदू पुत्रगण शंकर तथा दो नाबालिग लड़कों ने खट्टा बल्लम लाठी से हमला कर दिया । इस हमले में वादी अनिल के पिता जगदीश तथा भाई प्रमोद बहुत बुरी तरह से घायल हो गए।हमलावर उन्हें मरा हुआ समझकर वादी को जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। दौरान मुकदमा आरोपी शंकर यादव की मृत्यु हो गई तथा दोनों नाबालिग लड़कों की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई।अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने वादी समेत कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नगीना यादव ,गोरख यादव तथा नंदू यादव को दस दस वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को चौदह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।