आजमगढ़ नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को बारह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई
नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुराचार करने के मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को बारह वर्ष के कठोर कारावास तथा सत्तर हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के जज रामनारायन ने सोमवार को सुनाया। मुकदमे के अभियोजन कहानी के अनुसार महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से 19जनवरी 2021 की शाम चार बजे सत्रह वर्षीया नाबालिग किशोरी घर से कपड़े खरीदने बाजार को गई लेकिन घर वापस नहीं लौटी। तब घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।विवेचना के दौरान पता चला कि धर्मेंद्र कुमार मंडल उर्फ धीरेंद्र मंडल पुत्र शंकर मंडल निवासी राजपुर जिला सुपौल बिहार नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर कर भगा ले गया तथा पीड़िता के साथ दुराचार किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में भेज दिया अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोग अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत राम यादव ने पीड़िता समेत कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया दोनों पक्षों के डार्ला को सुनने के बाद अदालत में ने आरोपी धर्मेंद्र कुमार मंडल उर्फ धीरेंद्र मंडल को 12 वर्ष के कठोर कारावास तथा सत्तर हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।