आजमगढ़ जमीनी रंजिश के मुकदमे में अदालत ने 7 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई
जमीनी रंजिश में मारपीट कर बुरी तरह से घायल किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने सात आरोपियों को सात साल के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को तीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 रामानंद की अदालत ने बुधवार को सुनाया।मुकदमे केअभियोजन कहानी के अनुसार रामवृक्ष पुत्र सुमिरन निवासी कोढवा अचलपार थाना जहानगंज की गांव के दीनानाथ उर्फ हरिनाथ से जमीन की रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश को लेकर 22 नवंबर 2021 को दिन में लगभग बारह बजे दीनानाथ उर्फ हरिनाथ पुत्र दलसिंगार,अखिलेश पुत्र हरिनाथ, राकेश पुत्र भूषण यादव ,उपेंद्र यादव पुत्र हरिनाथ यादव,प्रसाद यादव पुत्र राजेंद्र याद, लखंदर उफ प्रकाश यादव तथा पुकार यादव पुत्र मुन्नू यादव लाठी डंडा से लैस होकर वादी मुकदमा रामवृक्ष को करने के लिए दौड़ा लिए।जब वादी मुकदमा रामवृक्ष,भोरा यादव जान बचाने के लिए घर में भागे तो सभी हमलावरों ने घर में घुसकर रामवृक्ष, भोरा यादव और अरविंद यादव को लाठी डंडे से बुरी तरह से मारा पीटा। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी सातों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया।अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान तथा वंश गोपाल सिंह उर्फ पप्पू एडवोकेट ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दीनानाथ उर्फ हरिनाथ, अखिलेश ,राकेश ,उपेंद्र ,प्रसाद , लखंदर उर्फ प्रकाश, तथा पुकार यादव को साथ-साथ वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को तीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।