चंदौली में अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पार्क्सो एक्ट में 20 वर्ष की हुई सजा एवं 22 हजार का जुर्माना भी लगा।
रिपोर्ट: दिनेश
खबर यूपी के जनपद चंदौली से है पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशानुसार शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवम् बालिकाओं के साथ घटित हुए जघन्य अपराधों के प्रकरणों में प्रभावी पैरवी कर आरोपी अभियुक्त को सजा दिलाये जाने के चलाये जा रहे व्यापक अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली के देखरेख तथा क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर के नेतृत्व में थाना अलीनगर पर दिनांक 1.7.2018 को वादी मुकदमा राजेश कुमार पुत्र गोरेलाल निवासी धोबिया का पूरा पुरैनी थाना अलीनगर जनपद चंदौली की तहरीरी सूचना पर पंजीकृत मु0अ0सँ0 211/18 धारा 363 ,366 ,376 IPC व 3 / 4 पॉक्सो एक्ट विरुद्ध अभियुक्त शेखर उर्फ चंद्रशेखर चौहान पुत्र कांता चौहान निवासी पुरैनी थाना अलीनगर जनपद चंदौली के पंजीकृत किया गया था । अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री को बहला फुसलकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था । उक्त अभियोग में बाद विवेचना संकलित पुष्ट साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त शेखर उर्फ चंद्रशेखर उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था । अभियोग की प्रभावी पैरवी की जा रही थी । जिसके फलस्वरुप आज दिनांक 19.07.2023 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनपद चंदौली द्वारा अभियुक्त शेखर उर्फ चंद्रशेखर पुत्र कांता उपरोक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 22,000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है ।