आजमगढ़ नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी के मुकदमे में अदालत ने एक आरोपी को तीन वर्ष की सजा सुनाई
नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 5500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।यह फैसला पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राम नरायन ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय पीड़िता 4 अक्टूबर 2019 को शाम छह बजे खेत से बजड़ा काटकर घर ले जा रही थी तभी रास्ते रामजन्म पुत्र इंद्रजीत उर्फ लालू निषाद निवासी भाऊ पुर थाना महाराजगंज ने बुरी नीयत से पीड़िता को पकड़ लिया।पीड़िता के शोर करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी रामजन्म के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत राम यादव ने पीड़िता समेत कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रामजन्म को को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 5500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।