आजमगढ़ मारपीट कर घायल किए जाने के मुकदमे में अदालत ने आरोपियों को चार चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई
बुरी तरह से मारपीट कर घायल किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद चार चार वर्ष के कठोर कारावास प्रत्येक पर चार हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा अब्दुल रहीम पुत्र वलीजान निवासी ममरखापुर थाना सिधारी 11 जुलाई 2012 को सुबह नौ बजे अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था। तभी जमीनी रंजिश को लेकर गांव के ही तकी पुत्र लल्लू ,इस्माइल पुत्र तकी, गुड्डू पुत्र तकी तथा जुल्फिकार पुत्र ऐनुल लाठी डंडा लेकर वादी रहीम के दरवाजे पर चढ़ आए तथा उसे बुरी तरह से मारा पीटा।रहीम को बचाने उसकी पत्नी शाहजहां आई तो हमलावरों ने शाहजहां को भी बुरी तरह से पीटा। पुलिस ने चारों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी ने शाहजहां, अब्दुल रहीम, असलम, फार्मासिस्ट रामप्रसाद ,सब इंस्पेक्टर अश्वनी पांडेय
,डॉक्टर के एम पांडेय ,डॉ कुलवंत सिंह तथा डॉक्टर वी कुमार को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी तकी,इस्माइल, गुड्डू तथा जुल्फिकार को चार चार वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक पर चार हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।