आजमगढ़ नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी किए जाने के मुकदमे में अदालत ने एक आरोपी को 3 वर्ष की सजा सुनाई
नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।यह फैसला पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राम नारायन ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार दीदारगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 21 जून 2018 की शाम लगभग चार बजे पीड़िता लघुशंका के लिए खेत की तरफ गई। तभी गांव के ही अक्षय कुमार भारती पुत्र इंद्रजीत ने बुरी नीयत से पीड़िता का हाथ पकड़ लिया। पीड़िता के चिल्लाने पर अक्षय कुमार धमकी देता हुआ भाग गया। पुलिस ने मामले में जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया।अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत राम यादव ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद आरोपी अक्षय कुमार भारती को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।