आजमगढ़ अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मारपीट कर घायल करने के मुकदमों में अदालत ने एक आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई
अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मारपीट कर घायल किए जाने के मुकदमों में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को तीन वर्ष के कारावास तथा चार हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि इसी मुकदमे के क्रास केस में अदालत ने पांच आरोपियों को तीन वर्ष के कारावास तथा दो दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला एससी एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जैनेंद्र कुमार पांडेय ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा कैलाश पुत्र झौहारी निवासी देवड़ा दामोदरपुर थाना कंधरापुर के गांव के सर्वेश यादव पुत्र हरदेव से जमीनी विवाद की रंजिश चली आ रही थी इसी रंजिश के कारण 25 जुलाई सन 2000 की शाम छह बजे सर्वेश यादव ने कैलाश को बुरी तरह से मारापीटा।इस हमले में कैलाश राम के पैर फैक्चर हो गया।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी सर्वेश यादव के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता आलोक त्रिपाठी ने वादी मुकदमा कैलाश समेत कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया ।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सर्वेश यादव को तीन वर्ष के कारावास तथा चार हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वही इस मुकदमे के क्रास केस के अनुसार आरोपी कैलाश, राजकुमार पुत्रगण झौहारी, खेदू , बगेदू पुत्रगण पिरथी तथा कमलौती पुत्री पिरथी पृथ्वी ने जमीनी रंजिश को लेकर 25 जुलाई सन 2000 की शाम लगभग छ बजे वादी मुकदमा सर्वेश तथा उसके माता पिता बहन पर हमला कर दिया इस हमले में सर्वेश के पिता हरदेव के पैर में फ्रैक्चर हो गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक साथ की अधिकता इंद्रेश मणि तिवारी त्रिपाठी ने कुल 7 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी कैलाश, राजकुमार, खेदू, बगेदू तथा कमलौती को तीन वर्ष के कारावास तथा दो दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।