आजमगढ़ हत्या के मुकदमे में अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 रामानंद ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन के अनुसार रामअवध शुक्ला निवासी मसुरियापुर थाना रौनापार की गांव के अयोध्या यादव से जमीन की रंजिश चली आ रही थी। रामअवध शुक्ला अपने लड़के प्रदीप शुक्ला के साथ 29 अप्रैल 2006 की शाम लगभग छ बजे गन्ने के खेत में काम करके घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में अयोध्या यादव पुत्र महादेव तथा रामचंद्र राम आसरे,रमाशंकर पुत्रगण अयोध्या यादव ने दोनों को घेर लिया। अयोध्या यादव के ललकारने पर रामचंदर, रामआसरे और रमाशंकर ने राम अवध शुक्ला पर फावड़ा से प्रहार किया।जिससे मौके पर ही रामअवध शुक्ला की मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी चारों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। दौरान मुकदमा आरोपी अयोध्या यादव ,राम आसरे तथा रमाशंकर की मृत्यु हो गई।अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान तथा अमर सिंह एडवोकेट ने प्रदीप शुक्ला, मोतीलाल, घूरा तथा उप निरीक्षक जयशंकर प्रसाद को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रामचंदर को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।