आजमगढ़ बारह वर्षीया बालिका के साथ छेड़खानी के मुकदमे में अदालत ने एक आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई
बारह वर्षीया बालिका के साथ छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के विशेष जज रामनारायन ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार रौनापार थाना क्षेत्र के एक गांव में 27 अप्रैल 2020 की रात पीड़िता अपने घर की छत पर सो रही थी। रात लगभग दस बजे पड़ोस का रहने वाला प्रविंद पुत्र जय सिंह छत पर आ गया और सोती हुई पीड़िता के साथ गलत हरकत करने लगा। पीड़िता के जाग जाने पर प्रविंद भाग गया।पीड़िता ने पूरी बात अपनी मां से बताई।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत राम यादव ने पीड़िता समेत कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी प्रविंद को पांच साल की कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।