आजमगढ़ आत्महत्या के लिए यूपीएसएन वाले पति को कोर्ट ने सुनाया 5 वर्ष की सजा
आत्महत्या के लिए उकसावे के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को पांच वर्ष के कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक सतीश चंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार छोटेलाल निवासी नदौली थाना निजामाबाद की पुत्री रेनू की शादी वर्ष 2002 में चंद्रिका पुत्र सलदेव निवासी बरामदपुर थाना सिधारी के हुई थी। शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर रेनू को चंद्रिका मारता पीटता था।इसी कारण 23 दिसंबर 2010 की रात रेनू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता जगदंबा पांडेय ने छोटेलाल, श्रीराम, राजकुमार, डॉक्टर ए बी त्रिपाठी, शैलेंद्र त्रिपाठी, सत्यनारायन चौहान तथा कमलेश कुमार को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति चंद्रिका को पांच साल का कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।