आजमगढ़ नाबालिग छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म के मुकदमे मे अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई
नाबालिग छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म के मुकदमे सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को बीस वर्ष के कठोर कारावास तथा उन्नीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट के जज राम नारायन ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार पीड़िता जीयनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। पीड़िता अनजान शहीद स्थित विद्यालय में दसवीं की छात्रा थी ।पीड़िता 11 अक्टूबर 2018 को सुबह लगभग नौ बजे स्कूल जा रही थी ।तभी रास्ते में शमशाद पुत्र सोनू निवासी अर्जुन पट्टी कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर पीड़िता को बहला फुसलाकर कर भगा ले गया।आरोपी शमशाद पीड़िता को हिमाचल प्रदेश से जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर जान से मारने की धमकी देते हुए वापस घर पर छोड़ गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी शमशाद के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया।अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत राम यादव ने पीड़िता तथा उसकी माता,डॉक्टर रश्मि सिंह, उप निरीक्षक शैलेश कुमार यादव ,विद्यालय की प्रधानाचार्य निशा रानी चौधरी तथा उप निरीक्षक टुन्नू यादव को बतौर गवाह अदालत में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शमशाद को बीस वर्ष के कठोर कारावास तथा उन्नीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।