आजमगढ़ दामाद को धोखा देकर रुपए लेने के मामले में अदालत ने आरोपी सास ससुर तथा साले को अदालत में तलब
घर के दामाद को धोखा देकर रुपए लेने के मामले में अदालत ने आरोपी सास ससुर तथा साले को अदालत में तलब किया है।इस संबंध में पीड़ित विनय कुमार राय निवासी चक गोरया थाना सिधारी ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। जिसके अनुसार विनय की शादी सन 2009 में उदिक्षा राय से हुई थी मेरी पत्नी के माता-पिता मुझसे पैसा लेते रहते थे। जब कभी जरूरत होती थी तब यह लोग पैसा लेते थे। इन लोगों को कुल 19 लाख 98 हजार रुपये दिया था। यह पैसा इन लोगों को विभिन्न समय पर अभिनव राय एवं संदीप राय के सामने दिया गया था । पैसा मांगने पर इन लोगों द्वारा 31 मार्च सन 2020 का चेक दिया गया। विनय ने जब अपने रुपए मांगे तब आरोपियों रुपए देने से इंकार कर दिया। मामले के तथ्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी ससुर त्रिवेंद्र राय, साले अमित राय तथा सास गिरीश राय को 10 अक्टूबर कोर्ट में को पेश होने का आदेश दिया है।