आजमगढ़ चुनावी रंजिश को लेकर हुई हत्या के 25 साल पुराने मुकदमे में अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
ग्राम प्रधानी चुनावी रंजिश को लेकर हुई हत्या के 25 साल पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश ई सी कोर्ट शैलजा राठी ने सोमवार को सुनाया।
अभियोजन कहानी के अनुसार देवगांव थाना क्षेत्र के अहिरौली खिजीरपुर गांव में किशोर राजभर की गांव के रामवचन से प्रधानी के चुनाव की रंजिश चल रही थी।। इस चुनाव में राम बचन की पत्नी चुनाव हार गई थी। जिसके कारण राम बचन किशोर के परिवार से रंजिश रखने लगे थे। इसी रंजिश के कारण 22 फरवरी 1998 की शाम छह बजे किशोर राजभर जब अपने भाई रामवृक्ष तथा गांव के झरफल्ली के साथ देवगांव बाजार से घर जा रहे थे। तब रास्ते में चंदापुर तालाब के पास गांव के रामबचन पुत्र विक्रमा,नींबूलाल पुत्र रमा शंकर ने किशोर राजभर व रामवृक्ष को घेर लिया। राम बचन ने बम से तथा नीबूलाल ने कट्टे से किशोर राजभर पर हमला कर दिया। जिससे मौके पर ही किशोर राजभर की मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद नीबूलाल तथा रामवचन के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी। दौरान मुकदमा आरोपी रामवचन की मृत्यु हो गई।अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह,गोपाल पांडेय तथा ओमप्रकाश सिंह ने वादी मुकदमा रामवृक्ष,झरफल्ली,शिवजोर,सुभाष,रिटायर्ड सी ओ कृपा शंकर सरोज,अल्ताफ खां,डॉक्टर सुरेंद्र मिश्रा,बालकरन तथा हेड कांस्टेबल हरेंद्र प्रताप सिंह को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नीबूलाल को आजीवन कारावास तथा बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।