आजमगढ़ नाबालिग किशोरी के अपहरण के मुकदमे मे अदालत ने एक आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई
नाबालिग किशोरी के अपहरण के मुकदमे के सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में एक आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट के जज रामनारायन ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार पवई थाना क्षेत्र के एक गांव में 27 दिसंबर 2018 को राजू पुत्र अतारू ने गांव की ही 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी का बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया।बाद में पुलिस के दबाव के चलते 30 दिसंबर को पीड़िता को गांव में छोड़ दिय। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी राजू के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोकअभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने पीड़िता समेत कुल छ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राजू को पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।