फतेहगढ़ जेल में बंद सपा विधायक रमाकांत यादव को विधान परिषद चुनाव में मतदान करने की अनुमति देने से कोर्ट ने किया इंकार
फतेहगढ़ जेल में बंद सपा विधायक रमाकांत यादव को विधान परिषद चुनाव में मतदान करने की अनुमति देने से कोर्ट ने इंकार कर दिया है।फूलपुर विधायक रमाकांत यादव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था कि विधान परिषद चुनाव के लिए 21 मार्च को उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जाए। एडीजीसी दीपक मिश्र ने इस प्रार्थना पत्र का विरोध किया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद एमपीएमएलए कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जेल में बंद जन प्रतिनिधि को मतदान की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने गुरुवार को रमाकांत यादव की तरफ से दिए गए प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।