आजमगढ हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 5 संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादिनी मुकदमा माया देवी निवासिनी गजोर थाना मेंहनगर के पति सकलदीप चौहान की मेहनगर तहसील के पास एक दुकान थी।माया देवी अपने पति शकलदीपके साथ 11 दिसंबर 2021 की शाम सात बजे दुकान से गांव वापस जा रही थी। तभी रास्ते में माया देवी के गांव के पट्टीदार सूरज चौहान पुत्र प्रदीप चौहान ने गांव के पास उनका रास्ता रोक लिया।सूरज चौहान ने लोहे की राड से सकलदीप के सर पर प्रहार किया।जिससे सकलदीप का सर फट गया।बुरी तरह से घायल सकलदीप को जिला अस्पताल ले जाया गया।जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सूरज चौहान के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने माया देवी, सौरभ चौहान उर्फ अमन चौहान, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ,गौरव चौहान,उप निरीक्षक विमल प्रकाश राय तथा उप निरीक्षक शिवप्रसाद मिश्र को बतौर गवाह परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सूरज चौहान को आजीवन कारावास तथा बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।