आजमगढ़ हत्या के मुकदमें में करने के अदालत ने एक आरोपी को 11 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई
गैर इरादतन हत्या के मुकदमें में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 11 वर्ष के सश्रम कारावास तथा साढे तेरह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार तरवा थाना क्षेत्र के परसौली गांव में 20 अप्रैल 2022 की रात लगभग डेढ़ बजे आरोपी राजीव उर्फ राजू ने पुरानी रंजिश के गांव के चंद्रिका प्रसाद तथा शीला देवी को डंडे से बुरी तरह से मारा पीटा। घायल चंद्रिका और शीला को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां चंद्रिका प्रसाद की मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया।अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने रोशन राम, सुशीला उर्फ शीला,गुलाबचंद ,डॉ अमित सिंह, डॉक्टर प्रेषक द्विवेदी,हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश यादव, उप निरीक्षक का अजय प्रताप सिंह तथा डॉ विनोद कुमार को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राजीव उर्फ राजू को 11 वर्ष के सश्रम कारावास तथा साढ़े तेरह हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।