आजमगढ़ देसी बम रखने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई
देसी बम रखने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास तथा दस हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 7 रमेश चंद्र की अदालत ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष जहानागंज विशंभर नाथ तिवारी ने 9 नवंबर 1993 की शाम लगभग साढ़े चार बजे कुंजी ग्राम में कल्पनाथ सिंह के ट्यूबवेल के सामने नाली पाटने के विवाद में शांति भंग की आशंका में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक राधेकृष्ण सिंह निवासी कुंजी के पास से दो जिंदा देसी बम बरामद किया गया।इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडे ने तत्कालीन थाना प्रभारी विशंभर नाथ तिवारी,हेड कांस्टेबल भगवान यादव तथा सुरेंद्र प्रताप शुक्ला को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया दोनों पक्षों की दलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राधे कृष्णा सिंह को 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।