Azamgarh हत्या के मुकदमे में अदालत ने दो आरोपियों को छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई
गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को छह वर्ष के कठोर कारावास तथा तीन तीन हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार दीदारगंज थाना क्षेत्र के गांव इमादपुर में 21 फरवरी 2015 की वादी मुकदमा कंता राजभर अपनी बहू जड़ौता देवी के साथ गांव में ही सैयद बाबा के स्थान पर गए थे। वहीं पर उपले रखने के विवाद में गांव के ही शांति देवी,संगीता उर्फ अनीता और दो नाबालिग किशोरियों ने जड़ौता को पीटना शुरू कर दिया। जड़ौता की आवाज सुनकर उसके पति रामअवध उर्फ अवधू राजभर जब जड़ौता को बचाने आए तो सभी हमलावरों ने रामअवध को बुरी तरह से मारा पीटा।घायल रामअवध की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। दो नाबालिग किशोरियों की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी, सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद सिंह और शिवाश्रय राय ने कुल ग्यारह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शांति देवी तथा संगीता उर्फ अनीता को छ वर्ष के कठोर कारावास तथा तीन तीन हज़ार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।