Azamgarh किशोरी के अपहरण के मुकदमे में अदालत ने एक आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई
नाबालिग किशोरी के अपहरण के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मेहनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी दीना सिंह निवासी जियासड़ थाना मेहनगर की रिश्तेदारी थी।आरोपी दीना सिंह जब अपनी रिश्तेदारी में आता था तब गांव की निवासी सत्रह वर्षीया पीड़िता से बातचीत करता था। इसी परिचय का लाभ लेकर 9 अप्रैल 2002 को आरोपी दीना पीड़िता बहला फुसला कर भगा ले गया।पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह पटेल ने पीड़िता के पिता समेत छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दीना सिंह को तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।