Azamgarh अवैध ढंग से धर्मांतरण कराने के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को छह छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई
अवैध ढंग से धर्मांतरण कराने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को छह छह वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को बावन हज़ार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने गुरुवार को सुनाया। धर्म परिवर्तन कानून लागू होने के बाद यह जनपद का पहला फैसला है।अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अशोक कुमार यादव निवासी डीह कैथौली थाना दीदारगंज ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बालचंद जायसवाल निवासी रामपुरंदी थाना मडियाहू जिला जौनपुर,गोपाल प्रजापति निवासी बालू अबीर थाना आदमपुर जिला वाराणसी और नीरज निवासी तिवारिया थाना फूलपुर ,आजमगढ़ हिंदुओं को बहला फुसलाकर कर उनका धर्म परिवर्तन करने के नीयत से गांव में आए हैं और लोगों को लोगो को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रलोभन दे रहे हैं। जब वादी मुकदमा अशोक ने 20 दिसंबर 2020 को आरोपियों को ऐसा करने से मना किया तो आरोपियों ने उन्हें गाली गलौज दिया। वादी की सूचना पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए एक सप्ताह में चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद सिंह तथा शिवाश्रय राय ने वादी मुकदमा अशोक कुमार यादव समेत कुल चार गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी बालचंद जैसवार, गोपाल प्रजापति तथा नीरज कुमार को छह छह वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को बावन हज़ार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।जुर्माना न अदा करने पर 3 महीने की सजा अतिरिक्त काटनी होगी।